राजस्थान में 2 चरण में होंगे चुनाव : राजस्थान में शनिवार से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी , अब प्रदेश में तबादले और नियुक्तियों पर लग गई रोक

फोटो :फाइल फोटो 

जयपुर , 17 मार्च  2024

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव-2024 के सिड्यूल की घोषणा कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान प्रदेश की सभी 25 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। पहले चरण में 19 अप्रेल और दूसरे चरण में 26 अप्रेल को मतदान कराया जाएगा। दूसरे चरण के दौरान बांसवाड़ा जिले के 165-बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा। सभी सीटों के लिए मतगणना 4 जून को करवाई जाएगी। राज्य में 5 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी।

प्रथम चरण में 12 लोकसभा सीट पर होगा चुनाव:-
प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में 12 लोकसभा क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में 19 अप्रेल को मतदान होगा। पहले चरण की अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन करने का काम शुरू होगा। 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

दूसरे चरण की अधिसूचना 28 मार्च को होगी जारी:-

दूसरे चरण की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इस चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां में 26 अप्रेल को मतदान होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू होगा। 4 अप्रेल तक नामांकन किए जा सकेंगे। 5 अप्रेल को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 8 अप्रेल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

सरकारी वाहनों के चुनाव कार्यों में उपयोग पर रोक:-

प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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