फोटो : फाइल फोटो
जयपुर , 16 सितंबर 2025
रिपोर्ट : एडिटर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है। पहले ये डेडलाइन 15 सितंबर थी। विभाग ने आधिकारिक प्रेस रीलीज जारी कर लास्ट डेट को एक दिन के लिए बढ़ाते हुए 16 सितंबर कर दिया है।
सीबीडीटी प्रवक्ता आयकर आयुक्त वी. राजिथा की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख, जो मूल रूप से 31 जुलाई 2025 थी और पहले 15 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। अब इसे 16 सितंबर तक और बढ़ा दी गई है।
अंतिम तिथि बढ़ाने की इस सूचना के साथ ही यह अपडेट भी दिया गया है कि 16 सितंबर को रात 12 से सुबह 2:30 बजे तक पोर्टल रखरखाव की स्थिति में रहेगा। यानी, इन ढाई घंटे में टेक्निकल अपडेशन कार्य किए जाएंगे। इस दौरान टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
बता दे कि 15 सितंबर को पूरे दिन ई-फाइलिंग पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक की वजह से कई तरह की तकनीकी समस्याएं आती रहीं। अनेक उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शिकायतें की, कि वे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, पोर्टल के धीरे चलने, वार्षिक सूचना विवरण और कर सूचना सारांश डाउनलोड नहीं हो रहा, और कर भुगतान में भी परेशानी आ रही है।
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