एमआरपी से अधिक वसूली पर कार्रवाई : रींगस में कअनिल मिष्ठान भंडार से 5000 रूपये का जुर्माना वसूला, कार्रवाई से हड़कंप

फोटो  : फाइल फोटो 

सीकर , 15 अक्टूबर 2026
रिपोर्ट  : एडिटर 

रींगस शहर में गुरुवार को एमआरपी से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों की जांच की गई। जांच अभियान गणेश योगी, विधिक माप विज्ञान अधिकारी, सीकर के नेतृत्व में संचालित किया गया।

जांच के दौरान बीकानेर बस स्टैंड, रींगस स्थित सरस पार्लर बूथ, साक्षी स्वीट्स एवं आइसक्रीम कॉर्नर तथा अनिल मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दूध की थैली पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से 1 अधिक राशि वसूलने की अनियमितता सामने आई।

जांच में अनिल मिष्ठान भंडार पर दूध की थैली पर अंकित एमआरपी से 1 अधिक वसूली पाए जाने पर पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 के प्रावधानों के तहत 5000 का जुर्माना वसूल किया गया।

इसी प्रकार सरस पार्लर बूथ, रींगस तथा साक्षी स्वीट्स एवं आइसक्रीम कॉर्नर, रींगस में भी दूध की थैली पर निर्धारित एमआरपी से 1 रूपये अधिक राशि वसूलने के मामले सामने आने पर दोनों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

विभाग ने स्पष्ट किया कि पैकेज्ड वस्तुओं पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि वसूलना नियमों के विपरीत है। प्रत्येक विक्रेता का दायित्व है कि वह उपभोक्ताओं को वस्तुएं निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध कराए तथा उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान करे।

गणेश योगी, विधिक माप विज्ञान अधिकारी, सीकर ने व्यापारियों से अपील की कि वे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने उपभोक्ताओं से भी आग्रह किया कि यदि किसी प्रतिष्ठान पर एमआरपी से अधिक राशि वसूल की जाती है, तो इसकी शिकायत संबंधित विभाग से करें। विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, अनुचित वसूली पर रोक तथा बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रखे जाएंगे।

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