सीकर में जज ने स्लीपर बसों की चैकिंग की : 3 लग्जरी स्लीपर बसें सीज, 11 बसों पर करीब 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

फोटो  : फाइल फोटो 

सीकर, 06 अगस्त 2026
रिपोर्ट  : एडिटर 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिले में लग्जरी एवं स्लीपर बसों के विरुद्ध विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान चलाया गया। महिला जज शालिनी गोयल ने डीलक्स और स्लीपर कोच बसों‌ की गुरुवार रात चैकिंग की।

टीम में CJM हेमंत जानू, DTO ताराचंद बंजारा और ट्रैफिक DSP पूनम भरगड़ समेत पुलिस और परिवहन विभाग के कार्मिक शामिल थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेक्रेटरी ADJ शालिनी‌ गोयल‌ ने टीम के साथ अखेपुरा टोल‌ बूथ पर लग्जरी व स्लीपर बसों की चैकिंग की।

अभियान के दौरान लग्जरी एवं स्लीपर बसों में मोटर वाहन अधिनियम तथा राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी के प्रावधानों की अनुपालना की जांच की गई। जिन वाहनों में अनियमितताएं पाई गईं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान बसों के पंजीकरण, परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, अनाधिकृत संरचनात्मक परिवर्तन, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, आपातकालीन निकास, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन हैमर, प्राथमिक उपचार पेटी सहित अन्य सुरक्षा मानकों का गहन निरीक्षण किया गया।

15 वाहनों की जांच:-
कुल 15 वाहनों की जांच में 11 बसों में विभिन्न नियमों के उल्लंघन पाए गए। इसके चलते 11 बसों के चालान बनाकर करीब 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि 3 बसों को मौके पर ही सीज (जब्त) कर लिया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करना, यात्रियों के जीवन एवं सुरक्षा की रक्षा करना तथा लग्जरी एवं स्लीपर बसों में किए जाने वाले अनाधिकृत संरचनात्मक परिवर्तनों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे संयुक्त निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे।

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