फोटो : फाइल फोटो
नई दिल्ली , 21 अगस्त 2026
रिपोर्ट : एडिटर
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर प्रदर्शनकारी छात्र साहिल की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है । पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साहिल का आरोप है कि पिछले महीने जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से चोटें आई थीं और पैलेट छर्रे लगने से उसकी आंख की रोशनी चली गई।
दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118 और 125 के तहत FIR दर्ज की है। BNS की धारा 118 खतरनाक हथियारों या तरीकों से जान-बूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है, जबकि धारा 125 दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से संबंधित है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह न्याय की दिशा में पहला कदम है। केस दर्ज हुआ है। इनके शरीर में छर्रे (पेलेट्स) हैं; इनकी आंख में तीन छर्रे हैं। आंख से दिखाई नहीं देता है। तीन या चार उसके दिल के पास हैं। इस नौजवान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम आज सुबह या बजे यहां पहुंचे थे। अब जाकर FIR दर्ज हुई है। ये दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है यहां न्याय नहीं मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि सोचिए कि किसी गांव या छोटे शहर के पुलिस स्टेशन में क्या होता होगा। हमने यहां कुछ गलत नहीं किया; हमने बस एक भारतीय नागरिक उसके माता-पिता के लिए न्याय मांगा और उसमें 8 घंटे लग गए। आखिरी मंज़ूरी होम सेक्रेटरी और अमित शाह को देना पड़ा। उसके बाद ही FIR दर्ज हो पाई। आप समझ सकते हैं कि FIR को कौन रोक रहा था। ये पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करना चाहते थे; लेकिन ऊपर से न्याय के ब्रेक लगे हुए हैं।
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