वीडियो न्यूज : लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य : कानून मंत्री जोगाराम पटेल बोले - लिव इन रिलेशनशिप मुद्दे को गलत तरीके से लिया जा रहा

फोटो  : फाइल फोटो 

जयपुर, 24 अगस्त 2026
रिपोर्ट  : एडिटर 

राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने UCC बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यह प्रतिक्रिया तब आई है जब UCC बिल को विधानसभा मे प्रस्तुत करने के बाद इसको लेकर उठ रहे है

कानून मंत्री ने कहा कि UCC हमारे संविधान निर्माताओं की सोच के अनुरूप है। अनुच्छेद 44 के ज़रिए, संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएंगी

उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री का भी मानना ​​है कि हमें संविधान निर्माताओं की सोच का सम्मान करना चाहिए सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना हमारे लिए ज़रूरी है; इसलिए, हमने विधानसभा में यह यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया है।

मंत्रों ने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य इसे पास कराने में सहयोग करेंगे

मंत्री ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी कहा कि सबकी एक प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप के मुद्दे को गलत तरीके से समझा जा रहा है। अगर लोग ऐसे रिश्ते में साथ रहना चाहते हैं, तो इसके लिए एक खास प्रक्रिया तय की गई है, जिसमें नोटिस, रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन शामिल है

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