फोटो : फाइल फोटो
नई दिल्ली, 03 सितंबर 2026
रिपोर्ट : एडिटर
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को ज़मानत दे दी । उन्हें एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने DJB STP टेंडर घोटाले के मामले में गिरफ़्तार किया था। उन्हें 2 लाख रुपये के ज़मानती बॉन्ड और उतनी ही राशि के दो ज़मानती बॉन्ड पर ज़मानत दी गई है।
सत्येंद्र जैन के वकील विवेक जैन ने कहा कि कोर्ट ने माना है कि सत्येंद्र जैन पर लगे आरोप उन्हें जेल में रखने के लिए काफ़ी नहीं हैं और उन्हें अब और जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वह 2 दिन से ज़्यादा समय के लिए दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। अगर वह बाहर जाते हैं, तो उन्हें जांच अधिकारी को सूचित करना होगा। इसके अलावा, उन पर कोई और शर्त नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वह आज ही बाहर आ जाएंगे।
AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोई स्कैम नहीं है । इस मामले की जांच कई सालों से हो रही है। इन्होंने एक नागरिक को उसके काम से परेशान करने के लिए गिरफ्तार कर लिया था। राउज़ एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी गई है। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि आप लोगों की यह गुंडागर्दी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी।
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