फोटो : फाइल फोटो
जयपुर , 22 अगस्त 2025
रिपोर्ट : एडिटर
राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव शीघ्र कराने के हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार खंडपीठ में पहुंच गई । सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ आज सुनवाई करेगी। दूसरी तरफ ,
राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट न्यायाधीश अवनीश झिंगन व न्यायाधीश बलजिंदर संधू की खंडपीठ शुक्रवार को सुनवाई करेगी। अपील में राज्य सरकार ने एकलपीठ के इसी सप्ताह आए उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों और अदालती आदेशों का हवाला देकर शीघ्र चुनाव कराने के निर्देश दिए।
पांच साल में स्थानीय निकाय चुनाव कराना अनिवार्य :-
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कहा था कि संविधान में पांच साल में स्थानीय निकाय चुनाव कराना अनिवार्य है, जिसे छह माह और बढ़ाया जा सकता है। आदेश की पालना के लिए इसकी कॉपी निर्वाचन आयोग मुख्य सचिव को भेजी है। उधर, राज्य सरकार परिसीमन और प्रदेश में नए जिले बनने का हवाला देकर चुनाव के लिए समय लेना चाहती है। इसके अलावा पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई पूरी कर चुकी।
परिसीमन के प्रस्ताव सीएम को भेजे :-
स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश में सभी 309 नगरीय निकायों का परिसीमन और वार्डों के पुनर्गठन के अंतिम प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजे गए हैं। संभवतया चार-पांच दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी।उन्होंने दोहराया कि एक राज्य-एक चुनाव के तहत ही चुनाव कराने की मंशा है।
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