फोटो : फाइल फोटो
दिल्ली , 10 अक्टूबर 2025
रिपोर्ट : एडिटर
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालंकि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत मामले की CBI जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया ।
कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों की जांच राज्य सरकारें खुद करने में सक्षम हैं और हर बार सुप्रीम कोर्ट से निगरानी की मांग करना न्यायिक प्रणाली पर अविश्वास जैसा है।
वकील विशाल तिवारी की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की जांच किसी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति से कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज करें ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके।
मालिक को पुलिस छिंदवाड़ा लाई :-
कोल्ड्रिफ सिरप से हुई मौत के मामले में गिरफ्तार श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस हवाई मार्ग से नागपुर लेकर आई । नागपुर हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से छिंदवाड़ा ले कर आई ।
सही तरीके से हो टेस्टिंग प्रोसेस:-
याचिका में यह भी कहा गया था कि देशभर में बार-बार कफ सिरप या अन्य दवाओं के कारण बच्चों की मौत की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि बाजार में आने से पहले हर दवा का सही तरीके से टेस्टिंग प्रोसेस हो।
सख्त कानून की मांग :-
वकील तिवारी ने दलील दी कि दवाओं में इस्तेमाल होने वाले डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले रसायनों की बिक्री और निगरानी पर सख्त नियम बनाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। उन्होंने यह भी मांग की थी कि इस मामले में पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए और जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज हैं, उन्हें एक ही जगह ट्रांसफर कर एकसमान जांच कराई जाए।
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