भिंड में कोडीन युक्त दवाओं विक्री पर सख्ती : औषधि निरीक्षक ने जारी की एडवाइजरी, ड्रग्स इंस्पेक्टर ने सात मेडिकल संचालकों को थमाए नोटिस

फोटो  : फाइल फोटो 

भिंड , 13 अक्टूबर 2025
रिपोर्ट  : एडिटर 

औषधि निरीक्षक डॉ. आकांक्षा गरुड़ ने जिले के सभी मेडिकल संचालकों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोडीन युक्त दवाओं का विक्रय केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही किया जाएगा।

डॉ. गरुड़ ने कहा कि हर मेडिकल स्टोर अपने लाइसेंस के साथ प्रमुख स्थान पर चेतावनी प्रदर्शित करें - “शेड्यूल औषधियों का विक्रय नियमानुसार केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही किया जाएगा।”साथ ही डॉक्टर के पर्चे पर दुकान की सील, हस्ताक्षर और दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा, ताकि एक ही पर्चे पर बार-बार दवा न बेची जा सके।

बिक्री की सीमा तय:-

औषधि नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के निर्देश के मुताबित, कोडीन युक्त औषधियों की बिक्री सीमा तय की गई है। जिसके मुताबित, सी एंड एफ से होलसेलर को: प्रति माह प्रति पैक साइज अधिकतम 1000 बोतलें, होलसेलर से रिटेलर को: प्रति माह प्रति पैक साइज अधिकतम 50 बोतलें यदि किसी विक्रेता को इससे अधिक मात्रा चाहिए, तो उसे पहले विभाग को सूचना देनी होगी।

दुरुपयोग पर निगरानी:-

डॉ. गरुड़ ने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप का असामाजिक तत्वों और युवाओं द्वारा नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर सतत निगरानी रखी जा रही है।उन्होंने चेतावनी दी - “नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सात मेडिकल स्टोर्स को नोटिस:-

औषधि निरीक्षक ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर न्यू दीपक मेडिकल स्टोर, काव्या मेडिकल स्टोर, मान्या मेडिकल स्टोर, दिव्यांशी मेडिकल स्टोर, कृष्णा मेडिकल स्टोर, श्री मेडिसिन्स सहित सात मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। निर्धारित समय में जवाब न देने पर इन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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