फोटो : फाइल फोटो
जोधपुर, 25 मई 2026
रिपोर्ट : एडिटर
रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर राहत दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने अंतरिम जमानत की अवधि को 7 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
आज ही आसाराम की अंतरिम जमानत की पिछली अवधि(समय सीमा) खत्म हो रही थी। आसाराम को यह राहत मेडिकल ग्राउंड के आधार पर मिली है ।
सुनवाई के दौरान आसाराम के वकीलों ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए बताया कि 86 वर्षीय आसाराम का मेडिकल ट्रीटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है और निरंतर मेडिकल देखरेख की जरूरत है।
उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि आसाराम की सजा के खिलाफ दाखिल मुख्य अपील (सजा स्थगन) पर सुनवाई 20 अप्रैल को ही पूरी हो चुकी है और हाईकोर्ट उस पर अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है। ऐसे में जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत को जारी रखना न्यायसंगत है।
सजा स्थगन पर फैसला आना बाकि :-
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बचाव पक्ष की दलीलों और मामले की तकनीकी स्थिति का विश्लेषण किया। कोर्ट ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया कि 29 अप्रैल को बढ़ाई गई जमानत की अवधि आज खत्म हो रही है और सजा स्थगन पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।
इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि आसाराम की अंतरिम जमानत को 7 जुलाई तक बढ़ाया जाता है। हालांकि, कोर्ट ने यह कानूनी पेच भी स्पष्ट कर दिया कि यदि 7 जुलाई से पहले कोर्ट द्वारा सजा स्थगन का सुरक्षित फैसला सुना दिया जाता है, तो यह अंतरिम राहत स्वतः ही उस फैसले के अधीन हो जाएगी।
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