जाली हस्ताक्षर करने का मामला : हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को मिली दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत, CID के सामने पेश होने का निर्देश

फोटो  : फाइल फोटो 

कोलकाता , 11 जून 2026
रिपोर्ट  : एडिटर 

TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर करने के मामले में कलकता हाईकोर्ट ने कुछ समय के लिए राहत प्रदान की है। कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी अगले तीन हफ़्तों तक कोई सख़्त कार्रवाई नहीं करेगी। अगर आगे पूछताछ की ज़रूरत पड़ी, तो एजेंसी 24 घंटे पहले नोटिस देगी।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आज शाम 6 बजे CID ऑफ़िस में पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि अभिषेक को CID के समन पर पेश होना होगा।

जस्टिस ने आगे कहा कि अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करना होगा और पूछताछ के बाद वह जाने के लिए आजाद होंगे दूसरी ओर, सीआईडी ने कहा कि सही बातें तभी सामने आएंगी जब अभिषेक को हिरासत में लिया जाएगा

बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि सांसद दिल्ली से कोलकाता लौट रहे हैं और उनका शाम करीब चार बजे पहुंचने का कार्यक्रम है मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी

यह पूरा विवाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा उनके कालीघाट स्थित आवास पर बुलाई गई एक बैठक से जुड़ा है, जिसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा की गई थी आरोप है कि इस संबंध में तैयार किए गए दस्तावेजों पर कई विधायकों के हस्ताक्षर उनकी अनुपस्थिति के बावजूद कर दिए गए इन आरोपों के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है

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