फोटो : फाइल फोटो
दिल्ली , 12 जून 2026
रिपोर्ट : एडिटर
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की की याचिका खारिज कर दी। मीनाक्षी ने याचिका मे राज्यसभा चुनाव में अपना नामांकन रद्द होने के फैसले को चुनौती दी थी।
याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव से जुड़े मामलों में आमतौर पर अदालत बीच में दखल नहीं देती। संविधान के अनुच्छेद 329(b) के तहत चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित रखा गया है। अनुच्छेद 329(b) में चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक है।
कोर्ट ने यह दलील नहीं मानी कि अगर नामांकन खारिज करने का फैसला गलत या मनमाना भी हो, तब सुप्रीम कोर्ट दखल दे। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा रास्ता खोला गया तो हर चुनाव मामले में अलग-अलग जांच करनी पड़ेगी, जो संविधान के नियम के खिलाफ होगा।
कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने कहा, "मेरा कोई आरोप सर्वोच्च न्यायालय पर नहीं है। चुनाव आयोग के RO कॉम्प्रोमाइजड थे ये मैंने पहले दिन भी कहा। ECI के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम हमारी बात सुनी। चुनाव आयोग इस तरह से मिला है कि उन्होंने उस पर कोई जवाब तक नहीं दिया। हमारा मामला RO और ECI के खिलाफ था। लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया। इससे आराम से समझ में आता कि क्या सांठगांठ चल रही है।"
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