फोटो : फाइल फोटो
जयपुर, 15 जुलाई 2026
रिपोर्ट : एडिटर
राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत-निकाय चुनाव समय सीमा में नहीं कराने पर ने गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आदेश की पालना नहीं करने पर गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव को तलब किया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सरकार के चुनाव टालने के प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि हमें सख्त आदेश पास करने के लिए मजबूर मत कीजिए। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग की कार्यशैली को लेकर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इसके सदस्य सक्षम नहीं हैं तो उन्हें हटाकर सक्षम व्यक्ति को काम दीजिए।
बता दे कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले आयोग और सरकार को 15 अप्रेल तक प्रदेश में निकाय-पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार और आयोग ने अदालत में प्रार्थना पत्र लगाकर चुनाव टालने की अपील की थी। जिसके बाद प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने समय देते हुए 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव कराने के लिए कहा था। वहीं, ओबीसी आयोग को भी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए बोला था। लेकिन ओबीसी आयोग को भी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी ।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा । राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर कल दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी । वहीं, कल हाईकोर्ट में प्रकरण में पेश अवमानना याचिका पर सुनवाई होगी ।
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