उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला : कोर्ट के नरेश मीणा की गिरफ्तारी के आदेश, मांगा नरेश मीणा की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड; प्रशासक को पत्र

फोटो  : फाइल फोटो 

टोंक , 23 जुलाई 2026
रिपोर्ट  : एडिटर 

टोंक के देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत रद्द होने के बाद एससी/एसटी कोर्ट ने उन्हें 6 अगस्त तक गिरफ्तार करने का समय दिया है।

कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के 10 दिन बाद अब नगरफोर्ट थाना पुलिस ने नरेश मीणा से चल-अचल संपत्ति का रिकॉर्ड मांगा है, जिसे एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत टोंक में पेश किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की फिर से गिरफ्तारी हो सकती है।

प्रशासक भेज पत्र :-

नगरफोर्ट थानाधिकारी राजेंद्र ताड़ा की ओर से नरेश मीणा की चल अचल संपत्ति के रिकॉर्ड के लिए ग्राम पंचायत नयागांव उर्फ नानवता के सरपंच (प्रशासक) को पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि टोंक कोर्ट की ओर से अभियुक्त नरेश पुत्र कल्याण सिंह मीणा निवासी नयागांव उर्फ नानवता थाना मोठपुर जिला बांरा का चल-अचल सम्पत्ति का रिकॉर्ड मांगा गया है। ऐसे में नरेश मीणा की चल-अचल सम्पत्ति रिकॉर्ड उपलब्ध कराए, ताकि कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड पेश किया जा सके।

नगरफोर्ट थाना प्रभारी राजेंद्र ताड़ा ने बताया कि हाईकोर्ट से मिली नरेश मीणा की सशर्त जमानत 13 जुलाई को रद्द हो गई थी। उसी दिन कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया था।

उन्होंने बताया कि कोर्ट ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दिया है। पुलिस कोर्ट के आदेश की पालना करेगी।

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