बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक : जमीयत की याचिका पर कोर्ट का आदेश, 1 अक्टूबर तक हमारी इजाजत बिना तोड़फोड़ न हो, केंद्र बोला- हाथ न बांधें

फोटो  :फाइल फोटो 

दिल्ली , 17  सितम्बर 2024

देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हम स्पष्ट कर दें कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं हैं।

दूसरी तरफ मोदी सरकार ने कोर्ट के इस ऑर्डर पर सवाल उठाया है । सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते हैं। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा- अगर कार्रवाई दो हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा?

बता दे कि कोर्ट ने ये आदेश जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर दिया है जमीयत का कहना है कि हर दिन तोड़फोड़ हो रही है।

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