फोटो : फाइल फोटो -गोहद एसडीएम पराग जैन
भिंड , 30 दिसम्बर 2024
रिपोर्ट : मयंक कुमार त्रिपाठी
गोहद एसडीएम पराग जैन ने गोहद के अन्तर्गत राजस्व ग्राम लहचूरा में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है। अब धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि नही हो सकेंगे ।
आदेश के बाद घटना स्थल सहित सम्पर्ण राजस्व ग्राम लहचूरा एवं इससे लगा हुआ नगरीय क्षेत्र मालनपुर का वार्ड लहचूरे एवं हरीराम का क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से प्रतिबन्ध लागू रहेंगे ।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश रविवार ( 29 दिसम्बर) से आगामी आदेश तक सम्पर्ण राजस्व ग्राम लहचूरा एवं इससे लगे हुए नगरीय क्षेत्र मालनपुर के वार्ड लहचूरे का पुरा एवं हरीराम का पुरा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा ।
एसडीएम गोहद पराग जैन ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सम्पर्ण राजस्व ग्राम लहचूरा एवं इससे लगते नगरीय क्षेत्र मालनपुर का वार्ड लहचूरे का पुरा एवं हरीराम का पुरा में आग्नेय शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर क्षेत्र में 500 मीटर सीमा के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, न ही उक्त परिधि में एकत्रित होगा और न ही उक्त क्षेत्र में समूह के रूप में एकत्रित होंगे ।
उन्होंने बताया कि किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे- तलवार, फरसा, बल्लम, भाला, छुरी, कटार, गुप्ती एवं अन्य घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर प्रवेश करेगा और न सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा और न ही उनका सार्वजनिक रूप से प्रयोग करेगा।
उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर बिना किसी युक्ति युक्तिकरण के ईंट, पत्थर, रोड़े, डण्डे, लाठियाँ इत्यादि एकत्रित नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में 4 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर नहीं रहेंगे और न ही धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि निकाल पाएंगे ।
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