फोटो : फाइल फोटो
कोलकाता , 20 जनवरी 2025
रिपोर्ट : एडिटर
पश्चिम बंगाल की सियालदह की कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने रॉय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने पहले कहा था कि न्यूनतम सजा आजीवन कारावास होगी जबकि अधिकतम सजा मृत्युदंड होगी। कोर्ट ने दोपहर 2.45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले फैसला दोपहर साढ़े बजे के बाद सुनाया जाना था, लेकिन कोर्ट ने दोषी और अन्य के आखिरी बयान सुनने के बाद फैसला दोपहर 2.45 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
अपनी दलील में संजय रॉय के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी की जगह कोई और सजा दी जानी चाहिए। भले ही यह दुर्लभतम मामला हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। कोर्ट को यह दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है। सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए।
फैसला सुनाने से पहले दोषी को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान संजय रॉय ने अदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैने कोई अपराध नहीं किया है। इस पर सीबीआई ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं। मामले में पीड़िता के माता-पिता ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है।
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