वीडियो लाइव : भजनलाल कैबिनेट बैठक में अहम फैसले : राजस्थान में कोचिंग इंस्टिट्यूट के लिए कानून को मंजूरी, बनेगा पोर्टल, फीस रिफंड का नियम भी

फोटो  : फाइल फोटो

जयपुर , 08 मार्च 2025        
रिपोर्ट  : एडिटर

सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी दी गई है। बिल को विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में ही पारित करवाने की तैयारी है।

बिल के प्रावधानों के मुताबिक 50 या इससे ज्यादा विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य होगा। प्रदेश में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे।

मिडिया से बात करते हुए कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, "सरकार का मानना ​​है कि राजस्थान में कोचिंग हब का प्रसार होना चाहिए। लेकिन छात्रों को जिस मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और वे आत्महत्या कर लेते हैं, वह ठीक नहीं है। कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए हम विधेयक लेकर आए हैं, इसके पारित होने के बाद अधिनियम बनाया जाएगा। 50 से अधिक छात्रों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके लिए आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, यदि वे इसका उल्लंघन करते हैं, तो आर्थिक दंड होगा और फिर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।"

बनेगा पोर्टल और ऐप:-

कोचिंग सेंटर्स पर मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल या ऐप और काउंसिलिंग के लिए अलग से हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी। इस कानून के लागु होने के बाद कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी बढ़ेगी

वही कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त माहौल देने के लिए कोचिंग सेंटर्स को कदम भी उठाने होंगे। इसके साथ ही बीच में कोचिंग छोड़ने वाले स्टूडेंट्स को फीस लौटाने के प्रावधान भी बिल में शामिल होंगे।

मिडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने कहा, "हम कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण रखने के लिए एक बिल (कैबिनेट में) लेकर आए हैं। 50 या 50 से अधिक छात्र संख्या वाले कोचिंग संस्थान इस बिल के दायरे में आएंगे। उनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर पर जुर्माना लगाया जाएगा...संभावना है कि यह विधेयक आगामी सत्र में पेश किया जाएगा"

कर्मचारियों को अब ग्रेच्युटी का लाभ :-

केंद्र सरकार के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी से बढ़ी हुई ग्रेजुएट ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी। राज्य सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा हाली 20 लाख से बढ़कर 25 लख रुपए की है।

नई कौशल नीति को मंजूरी:-

कैबिनेट में राज्य की नई कौशल नीति को भी मंजूरी दी गई है। नीति के अनुसार इंडस्ट्री की मांग के अनुसार कुशल प्रोफेशनल और कामगार तैयार किए जाएंगे। युवाओं को इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डवलपमेंट की ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार पाने के योग्य बनाया जाएगा।

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