फोटो : फाइल फोटो
जयपुर , 03 मई 2025
रिपोर्ट : एडिटर
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव को लेकर अपना जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस चन्द्रशेखर व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने गिर्राज सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है ।
दरसल राज्य सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन के कारण प्रदेश की 6759 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगाकर चुनाव टाल दिए । इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई । याचिका कर्ता ने इसे संविधान के खिलाफ बताया ।
हाईकोर्ट ने 4 फरवरी और 25 मार्च 2025 को जारी निर्देशों की पालना करने के आदेश दिए है। हाईकोर्ट ने आयोग को नोटिस जारी कर पूछा कि चुनाव कार्यक्रम के साथ बताएं कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे ?'
जस्टिस चन्द्रशेखर व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने ने गिर्राज सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए । याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा ने पैरवी की ।
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