फोटो : फाइल फोटो
झुंझुनू , 23 मई 2025
रिपोर्ट : एडिटर
राज्य सरकार ने उदयपुरवाटी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बड़ागांव की सरपंच संतोष देवी को निलंबित कर दिया है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त और शासन उप सचिव इंद्रजीत सिंह ने निलंबन आदेश जारी किए हैं।
दरसल पट्टा जारी करने में अनियमितता का दोषी पाये जाने पर यह कार्यवाई हुई है। संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट में सरपंच संतोष देवी को दोषी पाया गया । जिसके बाद पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कार्रवाई की गई है। इस धारा के अनुसार उन्हें कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं अपकीर्तिकर आचरण का दोषी माना गया है।
संभागीय आयुक्त द्वारा इस मामले में पहले ही आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। निलंबन काल के दौरान संतोष देवी ग्राम पंचायत की किसी भी गतिविधि या कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगी।
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