फोटो : फाइल फोटो
जयपुर , 07 जुलाई 2025
रिपोर्ट : एडिटर
सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 मामले में हाईकोर्ट में सरकार की ओर से बहस अधूरी रही। ऐसे में मंगलवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि जब सीएमओ में 10 दिसंबर 2024 को ही कैबिनेट सब कमेटी की पहली सिफारिश चली गई थी, तो सीएम ने उस पर निर्णय क्यों नहीं लिया।
इस पर सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने जवाब में कहा- कैबिनेट सब कमेटी की पहली रिपोर्ट एसओजी की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर थी। एसओजी की रिपोर्ट में भर्ती के पेपर लीक में ज्यादा लोगों के शामिल होने की केवल आशंका जताई गई थी। ऐसे में सीएम ने मामले में विस्तृत जांच के निर्देश दिए थे।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने कैबिनेट सब कमेटी सहित अन्य रिपोर्ट का हवाला देकर कहा था कि तमाम रिपोर्ट में भर्ती रद्द करने की अनुशंसा के बाद भी सरकार भर्ती को रद्द नहीं कर रही है। अब कैबिनेट सब कमेटी की लेटेस्ट रिपोर्ट ने भर्ती को जारी रखने की सिफारिश की है, लेकिन इसे याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे में याचिका को सारहीन मानते हुए खारिज किया जाए।
सरकार की ओर से कहा गया- याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक होने के बाद साल 2022 में भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उसे विड्रॉ कर लिया। उसके बाद याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गए। लेकिन मेरिट में नहीं आने पर इन्होंने पिछली याचिका की जानकारी छुपाते हुए कोर्ट में नई याचिका दायर कर दी। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं।
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