फोटो : फाइल फोटो
जयपुर, 17 नवंबर 2025
रिपोर्ट : एडिटर
पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ करीब ढाई माह बाद अब राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की है। सरकार की ओर से अपील में कहा गया कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। परीक्षा केंद्र से जो पेपर लीक हुआ था, वह कुछ अभ्यर्थियों तक ही पहुंचा था।
अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि सरकार ने अपील में कहा गया है कि आरपीएससी के सदस्यों के जरिए लीक होने वाला पेपर उनके बच्चों और दलालों तक ही पहुंच पाया था। इस पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार भी नहीं हुआ था।
अपील में कहा गया कि पूरी भर्ती रद्द होने से इसका असर निर्दोष अभ्यर्थियों के जीवन पर पड़ रहा है। इसके अलावा यदि जांच एजेंसियां भर्ती में सही और गलत की छंटनी कर सकती हैं, तो कानूनन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता।
अपील के साथ देरी माफी का प्रार्थना पत्र :-
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती को रद्द किया था। इसकी अपील 60 दिन में खंडपीठ में की जा सकती थी, लेकिन सरकार ने 60 दिन निकलने के बाद अपील दायर की है। ऐसे में सरकार ने अपील के साथ खंडपीठ में देरी माफी का प्रार्थना पत्र भी लगाया है।
अब हाईकोर्ट अगर देरी के साथ अपील को स्वीकार करता है तो इसकी सुनवाई चयनित अभ्यर्थियों की अपील के साथ कर सकता है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर सुनवाई 24 नवंबर को तय कर रखी है।
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