फोटो : फाइल फोटो
भिंड , 17 नवंबर 2025
रिपोर्ट : एडिटर
भिंड जिला कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। शिक्षकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल निलंबित किया गया है।
बता दें कि भिंड जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान चल रहा है, जिसके लिए जिलेभर के सरकारी कर्मचारी युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अनेक जगहों पर BLO द्वारा लापरवाही बरतने के मामले सामने आ रहे है। जिस पर ये कार्रवाई हुई है ।
तीन शिक्षकों पर गिरी गाज :-
पहला मामला शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय कोंहार के सहायक शिक्षक बालकृष्ण शर्मा का है। उन्हें परिवार लिंकिंग और मैपिंग कार्य के लिए बीएलओ नियुक्त किया गया था और प्रशिक्षण भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने न तो प्रशिक्षण में हिस्सा लिया और न ही मैपिंग का काम किया। नोटिस का जवाब न देने पर उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।
दूसरी कार्रवाई शासकीय प्राथमिक विद्यालय थनुपुरा के शिक्षक किशन शाक्य पर हुई। प्रशिक्षण लेने के बाद भी उन्होंने अपने सुपरवाइजर को स्पष्ट कर दिया कि वे बीएलओ का काम नहीं करेंगे। गणना पत्रक लेने से इंकार को निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही माना गया।
तीसरे मामले में एकीकृत शासकीय उ.मा. विद्यालय एण्डोरी के शिक्षक प्रदीप सिंह भदौरिया पर कार्रवाई की गई। निर्वाचन शाखा द्वारा कई बार मौखिक निर्देश और कारण बताओ नोटिस देने के बाद भी उन्होंने SIR-2026 सर्वे में रुचि नहीं दिखाई, जिससे पुनरीक्षण कार्य प्रभावित हुआ।
तीनों शिक्षकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संबंधित अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
एसडीएम गोहद राजन बी. नाडिया मतदाता सत्यापन अभियान की प्रगति जानने के लिए ग्राम चितौरा पहुंचे। उन्होंने बीएलओ द्वारा किए जा रहे सत्यापन, मैपिंग और गणना प्रपत्र वितरण का निरीक्षण किया तथा समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
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