पेड़ काटने पर 10 गुना तक जुर्माना बढ़ाया : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई बड़े फैसले लिए, अनुकम्पात्मक नियुक्ति आवेदन की समय सीमा में वृद्धि

फोटो  : फाइल फोटो 

जयपुर, 03 दिसंबर 2025
रिपोर्ट  : एडिटर 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित हुई । बैठक में 'राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश- 2025' लाने, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए प्रवासी राजस्थानी नीति-2025, छोटे व्यापारियों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पत्रकार वार्ता में बताया कि विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दण्ड हटा कर उनके स्थान पर पेनल्टी के प्रावधान करने का निर्णय किया है।

कैबिनेट बैठाल में 'राजस्थान जन विश्वास अधिनियम संशोधन-2025' को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 3 कानूनों में सजा के प्रावधान को हटाकर उनकी जगह पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। कहीं भी खेजड़ी समेत कोई भी पेड़ काटने पर जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है।

मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि हमारी सरकार आमजन के लिए ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ बिजनेस की व्यवस्था करना चाहती है। अब इन कानूनों में केवल पेनल्टी का प्रावधान होगा।

राजस्थान पर्यटन नीति-2025:-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने अनुमोदित राजस्थान पर्यटन नीति-2025 में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन, पर्यटन अवसंरचना के विकास, प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी सुधार, स्वच्छता एवं सुरक्षा, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग को मजबूत करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा पर्यटन इकाइयों के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने पर बल दिया गया है।

उन्होंने बताया कि नीति में धार्मिक पर्यटन मार्गों का विकास, वन एवं धार्मिक क्षेत्रों के आस-पास पर्यटन हब की स्थापना, शौर्य सर्किट, बर्ड-वॉचिंग सर्किट, प्रोजेक्शन मैपिंग एवं लाइट-साउंड शो, प्रीपेड टैक्सी बूथ, ई-व्हीकल टूर, राजस्थान ट्रेवल कार्ड, होम-स्टे एवं पेइंग गेस्ट सुविधाओं को बढ़ावा देने जैसे व्यापक प्रावधान किए गए हैं।

किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए भूमि का आवंटन:-

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि किशनगढ़ हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त 15 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इससे बड़े विमानों के सिंगल साइड ऑपरेशन के लिए 900 मीटर लंबी एप्रोच लाइट्स (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) की स्थापना हो सकेगी। इससे किशनगढ़ एयरपोर्ट पर कोहरे तथा रात्रि के समय भी वायुयानों का सुरक्षित एवं निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अनुकम्पात्मक नियुक्ति आवेदन की समय सीमा में वृद्धि:-

पटेल ने बताया कि मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को वर्तमान नियमों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सरकारी कार्मिक की मृत्यु के दिनांक से 90 दिन की समय सीमा में आवेदन करना होता है। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 90 दिवस से बढ़ा कर 180 दिवस करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया।

जंगल से लकड़ी काटने पर 5000 जुर्माना:-

वन अधिनियम में वन संपदा को नुकसान पहुंचाने पर पहले छह महीने की सजा का प्रावधान था। जन विश्वास एक्ट में सजा के प्रावधान को हटाया गया है। अब सजा की जगह 5000 रुपए पेनल्टी का प्रावधान किया है। जंगल से लकड़ी काटने या वन संपदा को नुकसान पहुंचाने पर अब सजा नहीं होगी।

पेड़ काटने पर 10 गुना तक जुर्माना बढ़ाया:-

जन विश्वास कानून में पेड़ काटने पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाया गया है। काश्तकारी अधिनियम में पेड़ काटने पर पहली बार 100 रुपए और दूसरी बार में 200 रुपए का जुर्माना था। पहली बार पेड़ काटने पर जुर्माना 100 से बढ़ाकर 1000 रुपए और दूसरी बार पेड़ काटने पर 2000 रुपए जुर्माना लगेगा।

अभ्यर्थियों के नामों की आरक्षित सूची एक वर्ष तक रहेगी मान्य:-

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि अब आरक्षित सूची से प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा 6 माह के स्थान पर एक वर्ष के भीतर की जा सकेगी। इसके लिए विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन से एक ही भर्ती में अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

इसके साथ ही "धार्मिक पर्यटन पर विशेष फोकस किया गया,शौर्य सर्किट की स्थापना होगी, स्पेशल टूरिस्ट जोन बनेंगे, स्पेशल टूरिस्ट जोन भी बनेगा पर्यटन नीति के तहत, पर्यटन सुरक्षा को समाहित किया, 24 घंटे कॉल सेंटर स्थापित होंगे, पर्यटक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया, कॉल सेंटर स्थापित किये जाने का फैसला लिया गया, धार्मिक स्थलों में पुराने के साथ नए भी शामिल होंगे

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