फोटो : फाइल फोटो
जयपुर , 25 फरवरी 2026
रिपोर्ट : एडिटर
राजस्थान में अब दो से ज्यादा संतान वाले उम्मीदवार भी पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। भजनलाल सरकार ने बुधवार को पंचायत और निकाय चुनावों से जुड़े नियमों में क्रांतिकारी बदलाव को हरी झंडी दे दी है।
दरसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में पहली बार विधानसभा मंत्रिमंडल कक्ष में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिनमे मुख्यरूप से स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में 'दो संतान' की अनिवार्यता को खत्म करने वाला निर्णय है है, जिसने प्रदेश के लाखों संभावित उम्मीदवारों के लिए राजनीति के द्वार खोल दिए हैं।
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायतीराज संशोधन बिल और राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इन दोनों संशोधनों के बाद दो से ज्यादा बच्चों वालों के निकाय-पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक हट जाएगी।
मंत्री जोगाराम ने कहा कि दोनों बिल इसी सत्र में पारित होंगे। जिस वक्त ये प्रावधान लागू किए थे, उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण का मकसद था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं।
राजस्थान मंडपम का निर्माण :-
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जयपुर में बी-टू बाइपास पर राजस्थान मंडपम बनाने का फैसला हुआ था। पहले के फैसले को सुधारा है। उस वक्त कुल प्रोजेक्ट लागत 3500 करोड़ आ रही थी।
उस कीमत में रेवेन्यू जनरेट करने में गैप आ रहा था, वो 635 करोड़ था। हमने उसे बदल दिया है। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट को 5800 करोड़ कर दिया है। इससे अब रेवेन्यू जनरेशन 5800 करोड़ से ज्यादा होगा। राज्य सरकार पर अब कोई भार नहीं आएगा।
राठौड़ ने कहा कि उदयपुर में आयरन ओर (लौह अयस्क) की खान है। कंपनी आयरन के लिए 500 करोड़ का निवेश करना चाहती है। इस कंपनी को 53 एकड़ जमीन आवंटन करने की मंजूरी दी है।
राजस्व आसूचना निदेशालय को बदला :-
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्व आसूचना निदेशालय की जगह राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय जोधपुर होगा।
यह निदेशालय बैंक, शेयर से लेकर मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने का काम करेगा। सहकारी सोसाइटी के जरिए जमीनों की धोखाधड़ी रोकने का काम करेगा। निदेशालय के लिए 60 पद बनाए गए हैं।
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