फोटो : फाइल फोटो
जयपुर, 10 मार्च 2026
रिपोर्ट : एडिटर
राजस्थान में अब दो से ज्यादा बच्चों वाले नेता पार्षद, मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, सभापति बन सकेंगे। मंगलवार को विधानसभा में बहस के बाद राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को पारित कर दिया।
राजस्थान नगरपालिका एक्ट की धारा 18 (2) में संशोधन किया है। इसके तहत दो बच्चों की बाध्यता साथ ही कुष्ठ रोग पीड़ितों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाई गई है।
अब बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होते ही यह कानून बन जाएगा। अगले निकाय चुनाव में दो से ज्याादा बच्चों वाले नेता चुनाव लड़ सकेंगे।
नगरपालिका संशोधन बिल पारित करने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र में 24 दिन विधानसभा की कार्यवाही चली।
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