दिल्ली हाई कोर्ट सोनू पंजाबन की अपील स्वीकारी : ट्रायल कोर्ट ने गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को सुनाई थी 24 साल की जेल की सज़ा, जुर्माना भी लगाया था

फोटो  : फाइल फोटो 

दिल्ली , 24 मार्च 2026
रिपोर्ट  : एडिटर 

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रॉस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक पुराने मामले में गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन और संदीप बेदवाल की अपील स्वीकार कर ली है।  इस मामले में जुलाई 2020 में, ट्रायल कोर्ट ने गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को 24 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी और 64,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

कोर्ट ने दूसरे दोषी संदीप बेदवाल को भी 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी और उस पर 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। उन्हें 2020 में प्रॉस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

खबरों के लिए सिर्फ हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज़, व्हाट्स ऐप्प No. 9358447558

Related News

Leave a Comment

Submit