फोटो : फाइल फोटो
जयपुर , 04 अप्रेल 2026
रिपोर्ट : एडिटर
राजस्थान हाइकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती -2021 को लेकर बड़ा फैसला दिया है । हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा। इसका मतलब यह हुआ कि सब इंस्पेक्टर भर्ती -2021 रद्द रहेगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार को चयनित अभ्यर्थियों और सरकार की अपीलों पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने साथ ही एकलपीठ द्वारा आरपीएससी के सदस्यों के ख़िलाफ़ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया है।
इससे पहले करीब ढाई महीने पहले 19 जनवरी को डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को पेपरलीक, धांधली और भारी अनियमितत्ताओं के चलते भर्ती को रद्द कर दिया था, जिसके बाद डिवीजन बेंच में अपील की गई थी।
मामले में पर पैरवी कर रहे एडवोकेट हरेंद्र नील बताया कि कोर्ट ने एकलपीठ (सिंगल बेंच) के फैसले को बरकरार रखा है। डिवीजन बेंचने यह भी माना है कि आरपीएससी सदस्यों के खिलाफ एकलपीठ की टिप्पणी सही है। भर्ती परीक्षा में अब छंटनी कर पाना संभव नहीं है। इसलिए परीक्षा रद्द रहेगी। एसआई भर्ती 2021 परीक्षा के लिए 3 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। 859 पदों के लिए 13 से 15 सितंबर 2021 को भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। इसमें करीब 7 लाख 97 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया।
2023 को जारी फाइनल रिजल्ट:-
बता दे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 3 लाख 80 हजार अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए। जिनमे से 20 हजार 359 अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट के लिए पास हुए। 3 हजार 391 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित हुए। जिसका 1 जून 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी किया गया।
मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था:-
एकलपीठ के भर्ती रद्द करने के फैसले के बाद खंडपीठ ने 8 सितंबर 2025 को अंतरिम आदेश देते हुए भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को आदेश देते हुए चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति के आदेश दिए थे। वहीं खंडपीठ को 3 महीने में मामले की सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे।
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