फोटो : फाइल फोटो
लखनऊ, 17 अप्रेल 2026
रिपोर्ट : एडिटर
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर CBI से मामले की जांच के आदेश भी दिए।
दरसल दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज सुनवाई हुई। मामला निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था।
कोर्ट ने यह आदेश कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया था। जिसके बाद कोर्ट ने CBI से मामले की जांच के आदेश दिए।
याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता से जुड़ा गंभीर विषय है।
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