आसाराम की अपील पर कोर्ट में सुनवाई पूरी : हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, आसाराम सहित अन्य सह-आरोपियों ने उम्रकैद के फैसले को दी थी चुनौती

फोटो  : फाइल फोटो 

जोधपुर, 20 अप्रेल 2026
रिपोर्ट  : एडिटर

नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में दायर अपील पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट इस पर जल्द ही अपना निर्णय सुनाएगा।

जोधपुर मुख्यपीठ में जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने सोमवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दरसल आसाराम और अन्य सह-आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में 17 अप्रैल को आसाराम के वकीलों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद पीड़िता के वकील पी. सी. सोलंकी ने अपनी दलीलें शुरू कीं। इसके बाद 20 अप्रैल को खंडपीठ ने दोनों पक्षों की जिरह पूरी तरह से सुन ली और मामले में अपना अंतिम निर्णय सुरक्षित रख लिया।

यह है पूरा मामला :-

यह मामला साल 2013 का है, जब आसाराम पर उनके जोधपुर स्थित मणाई आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 25 अप्रैल 2018 को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा सुनाई।

इस मामले में सह-आरोपी शिवा और शिल्पी को भी 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि दो अन्य आरोपियों (शरद और प्रकाश) को बरी कर दिया गया था। इसी फैसले को आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अब फैसला सुरक्षित है।

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