मामले पर जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई 26 जुलाई को : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार के फैसले पर लगाई रोक , कहा- भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताएं

फोटो  :फाइल फोटो 

दिल्ली , 22 जुलाई 2024

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तरप्रदेश सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमे सरकार ने दुकानदारो को दुकान के ऊपर मालिक का नाम लिखने का निर्देश दिए थे । सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

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