फोटो :फाइल फोटो
जोधपुर / चुरू , 25 जुलाई 2024
गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले आईपीएस अधिकारी सहित 7 पुलिसकर्मियों पर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। एसीजेम कोर्ट ने सीबीआई की ओर से पेश क्लोजर रिपोर्ट को खारिज दिया और इस मामले में संज्ञान लेते हुए हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं।
गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर को लेकर जोधपुर की सीबीआई कोर्ट ने पुलिस के अधिकारियों को 302 का आरोपी बनाया है। 24 जून 2017 को चूरू के मालासर गांव में राजस्थान SOG ने आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। इसकी सुनवाई जोधपुर ACJM सीबीआई कोर्ट में चल रही थी।
मामले में तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और हेड कांस्टेबल कैलाश आरोपी बनाए गए हैं। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं किया।
कोर्ट ने कहा - यह सही है आनंदपाल सिंह इनामी बदमाश था, लेकिन उसे पकड़े जाने के बाद उसकी हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकार की जाती है। तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारठ, तत्कालीन कुचामन सीओ विद्या प्रकाश, तत्कालीन से सूर्यवीर सिंह, तत्कालीन हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कॉन्स्टेबल सोहन सिंह, धर्मपाल व धर्मवीर के खिलाफ धारा 147, 148, 302, 326, 325, 324 और 149 के तहत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।
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