कन्हैयालाल हत्याकांड में एक आरोपी को मिली जमानत : हाईकोर्ट से आरोपी जावेद को मिली जमानत, मुख्य आरोपी रियाज के साथ योजना बनाने का है आऱोप, एक को पहले ही मिल चुकी जमानत

फोटो  :फाइल फोटो 

जयपुर , 05 सितम्बर 2024

उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिल गई । जावेद पर मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा - एनआईए ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई हैं। वहीं आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई है। लंबे समय से आरोपी जेल में है, ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता हैं।

बता दे कि 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज़ अटारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी। एनआईए कोर्ट से 31 अगस्त 2023 को जमानत खारिज़ होने के बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील की थी। जिस पर सुनवाई के बाद आज अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी।

एनआईए की ओर से अधिवक्ता टीपी शर्मा ने अदालत में बहस करते हुए कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल सभी आऱोपी एक-दूसरे को जानते हैं। इन सभी ने मिलकर कन्हैयालाल हत्याकांड की साजिश की थी।

आऱोपियों की कॉल डिटेल से साबित होता है कि सभी एक-दूसरे से फोन के जरिए संपर्क पर थे। हमारे गवाह जीशान ने भी कंफर्म किया है कि घटना से पहले रियाज औऱ जावेद टी स्टॉल पर मिले थे। इसके साथ ही आरोपी ने भी अपने स्टेटमेंट में इस बात को स्वीकार किया हैं।

इस पर कोर्ट ने एनआईए द्वारा लिए गए स्टेटमेंट को लेकर भी नाराज़गी जताई। कोर्ट ने कहा कि एनआईए ने सारे स्टेटमेंट अंग्रेजी में लिखे हैं। आरोपी ने जिस भाषा में स्टेटमेंट दिए, उस भाषा में उसे क्यों नहीं लिखा गया।

मामले में मोहम्मद जावेद से पहले इस मामले में एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट 1 सितम्बर 2023 को जमानत दे चुकी है। फरहाद पर एनआईए ने ऑर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था।

जमानत देते समय कोर्ट ने कहा था कि आरोपी पर केवल आर्म्स एक्ट का आरोप है। उसके पास से तलवार बरामद हुई है या नहीं। तलवार भोंटी थी या धारदार। इसका फैसला जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता है। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है।

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